संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़
वाराणसी --विधिक सचिव राजीव मुकुल पाण्डेय के नेतृत्व में मंगलवार को दो पक्षों (पति और पत्नी)के बीच समझौता करारनामा किया गया। जिसमें प्रथम पक्ष अनिल कुमार पाल पुत्र बालेश्वर पाल निवासी ग्राम वसंतपुरा थाना सिंधोरा जिला वाराणसी व द्वितीय पक्ष रंजना देवी पुत्री लक्की राम पाल निवासी लक्सरपुर थाना चोलापुर वाराणसी के बीच समझौता करार हुआ। चूंकि दोनों पक्षकारों के मध्य विवाद और मतभेद पैदा हो गया था और अप्रैल 2026 को कार्यालय अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध कमिश्नरेट वाराणसी में वाद संख्या 272/2026 दाखिल की गई थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद वाराणसी द्वारा वाद संख्या 452/2026 दिनांक 29.04.26 को यह मामला निर्दिष्ट किया गया कि पक्षकारगण सहमत हैं। श्रीनिवास मिश्र उनके मध्यस्थ के रूप में कार्य करेंगे। मध्यस्थता की प्रक्रिया के दौरान 29.04.26 से दिनांक 12.08. 26 तक बैठके हुई और दोनो पक्ष उपस्थित होते रहे। मतभेदों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के द्वारा समाधान कर लिया गया। दोनों पक्षकारो ने यहां पुष्टि किया हैं कि उन्होंने मध्यस्थ की उपस्थिति में स्वेच्छया और अपनी स्वतंत्र इच्छा से निपटान का करार किया है।यह कि उभय पक्ष एक ही ग्राम सभा के निवासी हैं। चंद मानिन्द लोगों के समझाने बुझाने पर उनके मध्य सुलह हो गया और जो आपसी मतभेद रहा उसका भी निस्तारण आपस में हो गया। पक्षगण के बीच अब कोई विवाद नहीं रह गया। प्रथम पक्ष अब अपने द्वारा संस्थित किए गए उपरोक्त परिवाद में द्वितीय पक्ष के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं चाहती है। उभय पक्ष के मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। इसलिए प्रथम पक्ष अपने द्वारा दर्ज कराए गए परिवाद पत्र में द्वितीय पक्ष के विरुद्ध कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं चाहती है। उभय पक्ष ने उक्त करार पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि वाद के संबंध में एक दूसरे के विरुद्ध उनका कोई दावा या मांग नहीं रह गया है और मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से इस संबंध में इसके पक्षकारों ने विवादों और मतभेदों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटा कर हस्ताक्षर किया है