संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़
वाराणसी --विधिक सेवा प्राधिकरण में सुलह समझौते के आधार पर दंपतियों को एक साथ करने की श्रृंखला में सोमवार को एक और दम्पति मोनी यादव और बृजेश यादव की सुलह समझौता कर एकसाथ विदाई करायी गयी। दिनांक 13 अप्रैल 2026 को मोनी यादव पत्नी बृजेश यादव निवासिनी मकान नंबर सा.17/65 पहड़िया लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी जिनकी पहचान सूर्यकान्त प्रसाद अधिवक्ता द्वारा की गई और बृजेश यादव पुत्र मुरारी लाल यादव निवासी मकान नंबर सा.17/65 पहड़िया थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी जिनकी पहचान राजेश कुमार अधिवक्ता द्वारा की गई। दोनों पक्षकारों के मध्य विवाद के दौरान मतभेद हो गया था और मार्च 2026 को पुलिस आयुक्त वाराणसी के समक्ष प्रीलिटिगेशन वाद संख्या 151/26 प्रस्तुत की गई थी। जिसमें विधिक सचिव प्रवीण कुमार द्वारा प्री लिटिगेशन वाद संख्या 318/ 2026 24 मार्च 2026 द्वारा यह मामला निर्दिष्ट किया गया था कि पक्षकार सहमत हैं, आनंद कुमार सिंह उनके मध्यस्थ के रूप में समझौता कराएंगे। मध्यस्थता की प्रक्रिया के दौरान 24 मार्च 2026 से दिनांक 13.04.2026 तक बैठकें हुई और पक्षकारगण उपस्थित हुए। मध्यस्थ के द्वारा समाधान कर लिया गया। पक्षकारों ने मध्यस्थ की उपस्थिति में स्वेच्छया और अपनी स्वतंत्र इच्छा से निपटारा के करार पर हस्ताक्षर किया। पक्षकारों द्वारा अपनी आपसी विवाद को आपस में सुलझा लिया गया कि पति-पत्नी के मध्य विवाद हो गया था जिसे इन लोगों ने मध्यस्थता के माध्यम से आपस में विवाद को सुलझा लिया और उभय पक्षों के आपस में एकसाथ रहने की सहमिति बन गई। यह तय हुआ पक्ष अपने बच्चों के साथ परिवार में रहकर अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने हेतु राजी हो गये। द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष एवं अपने बच्चों का खान खर्च, दवाई इलाज, पढ़ाई- लिखाई इत्यादि जरूरतों को पूरा करते रहेंगे। विधिक सचिव प्रवीण कुमार द्वारा दोनों पक्षों को एक साथ करते हुए राजी खुशी से सोमवार को विदा कराया गया