संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़
वाराणसी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश (देवकांत शुक्ला) की अदालत ने गोली मारने वाले आरोपित अमित उपाध्याय को 1 लाख की जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राहुल,अनुज,ऋतु व नीलू ने पक्ष रखा।अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।कि 3 अज्ञात बदमाशों ने दनुपुर पेट्रोल पंप के समीप गोली मारकर उक्त का मोटरसाइकिल छीनकर भाग गए।जिस संदर्भ में विवेचना के दौरान अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया ।