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*दुष्कर्म के आरोपी की जमानत नामंजूर*

Updated on: 02 July, 2026

अभिषेक गुप्ता की खास रिपोर्ट

 

वाराणसी- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो तृतीय वाराणसी की अदालत ने अभियुक्त हरिश्चंद्र उर्फ भोदू निवासी गणसरा थाना चोलापुर की जमानत याचिका खारिज कर दी वादी की ओर से अधिवक्ता नीरज यादव एडवोकेट ने पक्ष रखा।अभियोजन कथानक के अनुसार बेला थाना चोलापुर जिला वाराणसी निवासी ने थाना चोलापुर में मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें बताया था कि उनकी पुत्री उम्र 17 वर्ष जो कि बिना बताए घर से कहीं चली गई तमाम खोजबीन करने के बाबत पुलिस को जानकारी मिली कि गड़सरा निवासी हरिश्चंद्र उर्फ भोदू जिसके बहलाने फुलाने की वजह से उनकी पुत्री मुंबई चली गई है जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर पीड़िता और और अभियुक्त हरिश्चंद्र को गिरफ्तार करके संगीन धाराओं में जेल भेज दिया था जिसके बाद हरिश्चंद्र की ओर से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी जिसमें तमाम तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने हरिश्चंद्र की जमानत याचिका नामंजूर कर ली जिसमें वादी पक्ष के अधिवक्ता नीरज यादव एडवोकेट ने जमानत का घोर विरोध किया और जमानत को खारिज करने के लिए माननीय न्यायालय से निवेदन किया था।

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