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*उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट अभियुक्त की जमानत मंजूर*

Updated on: 04 July, 2026

संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ विवेक राय 

 

वाराणसी- उत्तर प्रदेश गैंगस्टर सामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1986 गैंगस्टर एक्ट मे अभियुक्त चेतन यादव पुत्र पुल्लू यादव निवासी ग्राम पिपरी थाना चौबेपुर जिला वाराणसी की ज़मानत माननीय उच्च न्यायालय ज्योत्सना शर्मा की अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली अभियुक्त की तरफ से अधिवक्ता नीरज यादव और अजीत कुमार यादव ने पक्ष रखा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट अभियुक्त की जमानत मंजूर।उत्तर प्रदेश गैंगस्टर सामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1986 गैंगस्टर एक्ट मे अभियुक्त चेतन यादव पुत्र पुल्लू यादव निवासी ग्राम पिपरी थाना चौबेपुर जिला वाराणसी की ज़मानत माननीय उच्च न्यायालय ज्योत्सना शर्मा की अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली।अभियुक्त की तरफ से अधिवक्ता नीरज यादव और अजीत कुमार यादव ने पक्ष रखा।अभियोजन कथानक के अनुसार थाना कैंट जनपद वाराणसी की पुलिस ने पिपरी निवासी चेतन यादव पुत्र पुल्लू यादव निवासी ग्राम पिपरी थाना चौबेपुर जिला वाराणसी का निवासी है जिसे थाना कैंट की पुलिस ने जिला जेल से बुलाकर फर्जी 3 मुकदमों में बाइक चोरी का आरोपी बना दिया था जिसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी जिसकी सुनवाई माननीय हाईकोर्ट की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर लिया और उसे एक लाख की तो जमानत बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दे दिया।

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