संप्रदाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़
वाराणसी ।। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 4 ने थाना राजा तालाब को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। दरअसल पीड़िता के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ,श्री प्रकाश और मुस्कान ने कोर्ट में पक्ष रखा । और कहा की पीड़िता के नाबालिक पुत्र को बरगला कर उसके चाचा सूर्यबली ने आराजी नंबर 2805 को कूट रचित तरीके से उसका जमीन अपने नाम करा लिया । अदालत ने दोनों पक्षों को सुनते हुए सबूतों के आधार पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया ।