विनोद यती की खास रिपोर्ट
वाराणसी मोटर दुर्घटना क्लेम में पीड़ित परिवार को न्यायालय ने छह लाख क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया पिछले वर्ष गुलाब कनौजिया उदयपुर साईं गांव निवासी अपनी दुकान बंद कर शाम 8 बजे महावीर बाजार हाईवे क्रॉस कर रहे थे पांडेपुर की तरफ से आ रहे मोटरसाइकिल से धक्का लग गया जिससे उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी जिस पर अधिवक्ता कमलाकांत त्रिपाठी एवं अधिवक्ता प्रिंस चौबे ने मोटर दुर्घटना क्लेम में मुकदमा दर्ज किया जिस पर थर्ड पार्टी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को न्यायालय ने 30 दिन के अंदर ₹6 लाख रुपया पीड़ित आश्रितों को देने का आदेश दिया अधिवक्ता प्रिंस चौबे ने बताया कि जानकारी के अभाव में तमाम जाने चली जाती हैं लोग आनन-फानन में मृतक के शरीर को जला देते हैं जिससे मुआवजा नहीं मिल पाता जबकि सबसे पहले पुलिस को सूचना करना चाहिए और पोस्टमार्टम कराना चाहिए उसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए तभी मुआवजा मिल सकेगा |