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*न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को छह लाख मुआवजा का दिया आदेश*

Updated on: 02 July, 2026

विनोद यती की खास रिपोर्ट

    वाराणसी मोटर दुर्घटना क्लेम में पीड़ित परिवार को न्यायालय ने छह लाख क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया पिछले वर्ष गुलाब कनौजिया उदयपुर साईं गांव निवासी अपनी दुकान बंद कर शाम 8 बजे महावीर बाजार हाईवे क्रॉस कर रहे थे पांडेपुर की तरफ से आ रहे मोटरसाइकिल से धक्का लग गया जिससे उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी जिस पर अधिवक्ता कमलाकांत त्रिपाठी एवं अधिवक्ता प्रिंस चौबे ने मोटर दुर्घटना क्लेम में मुकदमा दर्ज किया जिस पर थर्ड पार्टी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को न्यायालय ने 30 दिन के अंदर ₹6 लाख रुपया पीड़ित आश्रितों को देने का आदेश दिया अधिवक्ता प्रिंस चौबे ने बताया कि जानकारी के अभाव में तमाम जाने चली जाती हैं लोग आनन-फानन में मृतक के शरीर को जला देते हैं जिससे मुआवजा नहीं मिल पाता जबकि सबसे पहले पुलिस को सूचना करना चाहिए और पोस्टमार्टम कराना चाहिए उसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए तभी मुआवजा मिल सकेगा |

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