संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़
चोलापुर-अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने प्राणघातक हमला करने के आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता नीरज यादव ने पक्ष रखा।अभियोजन कथानक के अनुसार हरिदासीपुर थाना चोलापुर निवासी अजीत यादव के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि अजीत यादव और 7 लोग मिलकर विक्टिम पर लाठी डंडा और रात से हमला करके घायल कर दिया था जिसमें विक्टिम को गम भरी चोटों के साथ उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी माननीय न्यायालय द्वारा गया गैर जमानती जमानती वारंट जारी होने के बाद थाना चोलापुर निवासी अजीत यादव ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर के जरिए अधिवक्ता अपना पक्ष रखा.. तत्पश्चात दिनांक 6 अप्रैल 2023 को सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने 25000 की दो जमानत एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दे दिया।