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*ऑफिस में घुसकर मारपीट करने और लूट के आरोपी की जमानत याचिका नामंजूर* 

Updated on: 04 July, 2026

संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़

 

वाराणसी- अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने ग्राम कैथी थाना चौबेपुर निवासी देवेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत याचिका नामंजूर कर दिया। वादी हंसराज यादव की तरफ से अधिवक्ता नीरज यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन कथानक के अनुसार वादी हंसराज यादव पुत्र श्री राम मूरत यादव निवासी ग्राम दुर्गवा थाना चौबेपुर वाराणसी का निवासी है उन्होंने कुछ दिन पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय में एक परिवाद दाखिल किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रार्थी आर्मी से कैप्टन पद से रिटायर्ड होकर अपने गांव आकर अपना बाबा अड़गड़नाथ कंकरीट उद्योग की फर्म बनाकर एक व्यापार स्थापित किया था जिसमें विपक्षी देवेंद्र सिंह के द्वारा पार्टनरशिप थी उसी के लेनदेन में आपसी कहासुनी के बाबत विपक्षी देवेंद्र सिंह वादी के ऑफिस में घुसकर गाली-गलौज मार झगड़ा और दस्तावेज का नुकसान और प्रार्थी के गले से सोने की चेन लूट लिया था। जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय वाराणसी ने संज्ञान लेकर विपक्षी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था जिसके बाद अभियुक्त ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिसको वादी के अधिवक्ता नीरज यादव के द्वारा अग्रिम जमानत विरोध किया गया और पत्रावली को संज्ञान में लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

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