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गैर इरादतन हत्या के मामले में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

02 July, 2026  |  02:53 PM
गैर इरादतन हत्या के मामले में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

अतुल सोनी की खास रिपोर्ट

गैर इरादतन हत्या के मामले में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
चौबेपुर थाना अंतर्गत ग्राम कोदोपुर में तीन अभियुक्तों भृगुनाथ फौजदार व खनझांटी को धारा 304 व SC ST एक्ट के तहत वाराणसी संजीव कुमार सिन्हा की कोर्ट ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा वादी के अधिवक्ता उमाशंकर सिंह अपर जिला सरकारी अधिवक्ता के समक्ष सजा सुनाई गई

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