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बिना नोटिस राशन कार्ड निरस्त करना अवैध, कोर्ट ने निरस्तीकरण आदेश रद्द कर राशन कार्ड तत्काल बहाल करने के दिए निर्देश

04 August, 2026  |  09:18 PM
बिना नोटिस राशन कार्ड निरस्त करना अवैध, कोर्ट ने निरस्तीकरण आदेश रद्द कर राशन कार्ड तत्काल बहाल करने के दिए निर्देश

संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़

 

प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना पूर्व नोटिस दिए राशन कार्ड निरस्त किए जाने को अवैध करार देते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने संबंधित निरस्तीकरण आदेश को रद्द करते हुए याची का पात्र गृहस्थी राशन कार्ड तत्काल प्रभाव से बहाल करने और उसका नवीनीकरण जारी रखने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने शामली निवासी कलम सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। याची ने अदालत को बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और बिना किसी पूर्व सूचना के राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाने से परिवार के सामने खाद्यान्न का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किसी भी व्यक्ति का राशन कार्ड बिना नोटिस जारी किए और सुनवाई का अवसर दिए निरस्त करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसी आधार पर न्यायालय ने निरस्तीकरण आदेश को निरस्त करते हुए राशन कार्ड बहाल करने के निर्देश दिए।

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