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विधिक सेवा प्राधिकरण ने दो परिवारों को एक साथ कर किया सराहनीय कार्य 

04 July, 2026  |  10:41 AM
विधिक सेवा प्राधिकरण ने दो परिवारों को एक साथ कर किया सराहनीय कार्य 

संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़

 

वाराणसी -- शुक्रवार को दो परिवारों को आपसी सहमति के आधार पर एक साथ अपने दोनों बच्चों एवं ससुराल में परिवार के साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रीलिटिगेशन वाद संख्या 1498/25 दिसंबर तथा वाद संख्या 51/2026 को दिनांक08.01. 2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण कुमार द्वारा मध्यस्थता हेतु वरिष्ठ अधिवक्ता पंडित धीरेन्द्र नाथ शर्मा को सुपुर्द किया गया था। जिसका निराकरण शुक्रवार को दोनों पक्षों का संयुक्त एवं एकल सेशन करने के पश्चात आपसी सहमति बनाकर सफलतापूर्वक विदा किया गया।

 

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