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अपहरण कर फिरौती मांगने के आरोपित दोष मुक्त

03 July, 2026  |  07:35 PM
अपहरण कर फिरौती मांगने के आरोपित दोष मुक्त

संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़

 

वाराणसी- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 9 श्री विनोद कुमार सिंह की अदालत ने अपहरण करके फिरौती मांगने के आरोपी नुरुल उर्फ अमीन को दोष मुक्त कर दिया अभियुक्त की तरफ से अधिवक्ता नीरज यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन कथानक के अनुसार थाना लंका में यह प्राथमिक की दर्ज कराई थी गई थी कि हमारी बेटी शमीमां को कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया है और फोन पर फिरौती मांग रहे हैं नहीं देने पर जान से मार कर फेंक देंगे। जांच के दौरान पता चला कि नूरुल नाम का व्यक्ति जो गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया था उसको पुलिस ने जेल दिया था। तमाम गवाह और सबूत के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नव नम विनोद कुमार की अदालत में नुरुल अमीन को दोष मुक्त कर दिया। अभियुक्त नुरुल हक के अधिवक्ता_नीरज_यादव ने यह कहा कि यह वहां पर नौकरी करता था और नौकरी ड्राइवर की करता था जिसमें मालिक जो कहेगा मालिक जहां भेजेगा ड्राइवर वही गाड़ी लेकर जाएगा। नुरुल हक के मालिक ने बोला था पड़ाव पर एक दुकान के पास एक लड़की खड़ी है जाकर उसे लड़की को लेकर चले आओ तो नुरुल हक ने वैसा ही किया लेकिन जब पढ़ाव स्थित उस दुकान पर नुरुल हक ने पहुंचा तो वहां पर लड़की नदारत थी उस लड़की को कोई और पहले से ही अपहरण करके लेकर जा चुका था।तो इसमें ड्राइवर का कोई दोष सिद्ध नहीं होता है जिसकी वजह से यह पूर्ण रूप से निर्दोष है और इसे बाईजत बरी किया जाता है।

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